
The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman briefing the media on Post 50th meeting of GST Council, in New Delhi on July 11, 2023.
नई दिल्ली। 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने, कारोबारियों को राहत देने तथा कर प्रशासन की प्रक्रियाओं को आसान करने पर जोर दिया गया। बैठक में टैक्स दरों में बदलाव के बजाय मुख्य रूप से प्रशासनिक और प्रक्रियागत सुधारों पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी परिषद के फैसलों का स्वागत किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी परिषद में सभी राज्य एक साथ बैठकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि नागरिकों को अधिक सुविधाएं कैसे दी जाएं और जीएसटी के ढांचे को और आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बेहतर क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जो सुधार किए गए हैं, उनका वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों की तकलीफों को दूर करने की दिशा में काम किया गया है।
पश्चिम बंगाल के लिए भी सुधारों को बताया फायदेमंद
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि जीएसटी राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रस्तावों को तर्कसंगत बनाने और खासकर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर जोर देने से लंबे समय में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि नियमों के पालन को लेकर जो चुनौतियां सामने आती रही हैं, उन्हें देखते हुए अब ज्यादा जागरूकता आई है। उन्होंने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि संरचनात्मक सुधारों से कामकाज आसान होने की उम्मीद है।
सुरेश खन्ना बोले- व्यापारियों के लिए बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले आम जनता को राहत दी गई और अब व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण से लेकर रिफंड तक जहां व्यापारियों को परेशानी होती थी, वहां प्रक्रिया को आसान किया गया है। सुरेश खन्ना ने इसे व्यापारियों के लिए दीपावली का बड़ा तोहफा बताया।
उन्होंने जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में राहत का भी जिक्र किया और कहा कि कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि इन प्रावधानों के गलत इस्तेमाल की आशंका रहती थी।
गिरफ्तारी और अभियोजन के नियमों में बदलाव
57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में निर्दिष्ट मामलों में जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करने तथा अभियोजन की मौद्रिक सीमा बढ़ाने से जुड़े सुधारों को मंजूरी दी गई। अभियोजन की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रशासनिक और प्रक्रियागत सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। परिषद के सुधार एजेंडे में प्रक्रिया सुधार, संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना, सेवाओं के निर्यात तथा ई-कॉमर्स अनुपालन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे।
इन सुधारों का उद्देश्य जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन को अधिक सहज करना और कारोबारियों तथा आम नागरिकों के लिए व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना है।
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