
प्रयागराज: अदालती आदेशों के पालन में उत्तर प्रदेश पुलिस की कथित अनिच्छा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 23 अगस्त को दिए आदेश में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और महाधिवक्ता को 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। आज दोनों की उपस्थिति में इस मामले पर सुनवाई हुई।
मामला हत्या के आरोपी पुष्पराज सिंह उर्फ बबलू की जमानत याचिका से जुड़ा है। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत के पूर्व निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी।
जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं होने पर नाराज हुई कोर्ट
हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2026 को राज्य सरकार से विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसमें 21 जून 2025 की घटना के बताए गए समय और CCTV फुटेज में दिखाई देने वाले समय के बीच अंतर को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था।
इसके बावजूद तय समय पर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान अपर सरकारी वकील डॉ. एसबी मौर्य ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को दो बार पत्र भेजे गए थे, लेकिन फिर भी जवाब दाखिल नहीं हुआ।
इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी उसके आदेशों का पालन करने में हिचक रहे हैं।
‘यह अदालत का घोर अनादर है’
जस्टिस समीर जैन की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “यह इस अदालत का घोर अनादर है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेशों के पालन में देरी के कारण हत्या जैसे गंभीर मामलों में जमानत याचिकाओं की सुनवाई लंबे समय तक लंबित रहती है।
इसी सख्त रुख के तहत 23 अगस्त को DGP और महाधिवक्ता को 24 अगस्त की दोपहर 2 बजे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। आदेश के अनुसार आज दोनों अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को अदालत के आदेशों के पालन को लेकर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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